उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोरोना की वजह से यूपी के पांच मुख्य शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. UP lockdown Supreme Court stop
देश की सबसे बड़ी अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी.
हाईकोेर्ट ने कल सुनाया था फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक पांच कोरोना प्रभावित जिला वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था. UP lockdown Supreme Court stop
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी.
इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ही करेगी क्योंकि उसके पास ऐसे कई मामले लंबित हैं.
सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की दलील
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार ने दलील देते हुए कहा कि राज्य सरकार कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त कदम उठा रही है. UP lockdown Supreme Court stop
सरकार की कोशिश है कि गरीबों की आजीविका के साथ ही साथ कोरोना दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जाए.
लेकिन कोरोना पर काबू पाने के लिए सख्त लॉकडाउन लागू करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा.
उत्तर प्रदेश में लगेगा वीकेंड लॉकडाउन UP lockdown Supreme Court stop
गौरलतब है कि इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया था.
राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण इलाके रविवार को बंद रखने का फैसला किया गया था. इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को अनुमति दी जाएगी.
कोविड प्रबंधन के सिलसिले में होने वाली बैठक में सीएम ने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ के सदस्यों साथ समीक्षा करने के बाद आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया. UP lockdown Supreme Court stop
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