Gujarat Exclusive > देश-विदेश > सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की शिक्षक भर्ती में कट-ऑफ में छूट देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की शिक्षक भर्ती में कट-ऑफ में छूट देने से किया इनकार

0
395

उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र मामले (UP Shiksha Mitra Case) में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को सही बताया है. शीर्ष अदालत ने इस मामले (UP Shiksha Mitra Case) में यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर अपील को खारिज करने के साथ ही कट-ऑफ में छूट नहीं देते हुए शिक्षा मित्रों को संबंधित परीक्षाओें में भाग लेने का अंतिम मौका दिया है.

कोर्ट का कहना है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा. शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा. 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के उपराज्यपाल ने मानी सीएम केजरवील की मांग, शादियों में बस 50 लोग होंगे इक्ट्ठा

शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा. इससे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38 हजार शिक्षा मित्रों (UP Shiksha Mitra Case) को कट-ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी. हालांकि, सभी शिक्षा मित्रों को पात्रता परीक्षा पास करने का एक मौका और मिलेगा.

दो साल से लटका है मामला

मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामला (UP Shiksha Mitra Case) पिछले दो साल से अधर में लटका हुआ था, जिसके चलते हजारों अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी के सपनों पर ग्रहण लगा रहा. अभ्यर्थी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और हर रोज एक मोड़ सामने आ रहा है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा (UP Shiksha Mitra Case) को उत्तर प्रदेश का व्यापम घोटाला तक बता दिया था.

बता दें कि दिसंबर, 2018 में उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी. उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक पदों के लिए 6 जनवरी 2019 को करीब चार लाख अभ्यार्थियों ने लिखित परीक्षा में हिस्सा लिया था लेकिन एक दिन बाद सरकार की तरफ से कट ऑफ मार्क्स का मानक तय कर दिया.

योगी सरकार ने किया फैसले का स्वागत

उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले (UP Shiksha Mitra Case) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है और कहा कि मामले में बाकी 37 हजार से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि इससे बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. बाकी बचे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में शिक्षामित्रों को एक और मौका देने का भी स्वागत किया.

गुजराती में ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें