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वडोदरा: गाय ने किया हमला, कोर्ट ने पशुपालक परिवार के तीन सदस्यों को ठहराया दोषी

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वडोदरा: शहर के समा इलाके में छह साल एक गाय ने हमला कर दिया था. इसकी शिकायत करने पहुंची महिला पर पशुपालक परिवार के कुछ लोगों ने हमला कर दिया था. इस मामले में वडोदरा की एक अदालत ने पशुपालक और उसके परिवार के दो सदस्यों को दोषी ठहराया है. इतना तमाम आरोपियों को कोर्ट ने दो साल जेल की सजा सुनाई है.

मिल रही जानकारी के अनुसार 2015 में वडोदरा के समा इलाके में मौजूद जानकी धाम सोसाइटी निवासी सोनलबेन सुरेशभाई अग्रवाल अपने ही इलाके में मौजूद हैंडपंप से पानी लेने गई थी. इसी दौरान सोनल पर गाय ने सींग से हमला कर दिया था. इस हमले में सोनल घायल हो गई थी.

हमले के बाद सोनल गाय के मालिक नवघन नारनभाई भरवाड़, सूरजबेन ईश्वरभाई भरवाड़, माया नागजीभाई भरवाड़ निवासी जानकी धाम सोसाइटी से शिकायत करने पहुंची थी. लेकिन इन तमाम लोगों ने शिकायत सुनने के बजाय सोनल पर लोहे की पाइप और लाठी से हमला कर दिया था. जिसके बाद सोनल ने आरोपियों के खिलाफ समा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

मामले की सुनवाई अपर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय में हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सोनल पर हमला करने के आरोप में सूरज, माया और गाय का मालिक नवघन को दोषी ठहराया और तीनों आरोपियों को दो साल जेल की सजा सुनाई है.

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