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पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ चल रहे राजद्रोह के केस को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

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कोरोना पर काबू पाने के लिए पिछले साल लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के एक स्थानीय नेता राजद्रोह का मामला दर्ज करवाया था. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके खिलाफ लगे राजद्रोह के मामले को रद्द कर दिया है. Vinod Dua sedition case canceled

पत्रकार विनोद दुआ को सुप्रीम कोर्ट से राहत Vinod Dua sedition case canceled

सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शिकायतकर्ताओं की दलील सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था. न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने पिछले साल छह अक्टूबर को मामले की सुनवाई किया था. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम FIR और केस प्रोसीडिंग को रद्द कर रहे हैं. हर पत्रकार केदार नाथ सिंह फैसले के तहत सुरक्षा का हक़दार होगा. हालांकि कोर्ट ने उनकी इस आग्राह को अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ उस वक्त तक एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए जब तक समिति उसे पास ना कर दे.

भाजपा नेता ने दर्ज कराई थी एफआईआर Vinod Dua sedition case canceled

हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के एक स्थानीय नेता श्याम ने शिमला के कुमारसेन थाने दुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. भाजपा नेता ने विनोद दुआ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के कार्यक्रम द विनोद दुआ शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट हासिल करने के लिए मौत और आतंकी हमलों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि इस विवादित बोल से सांप्रदायिक घृणा को भड़का सकते थे और जिससे शांति और सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा हो सकता था. Vinod Dua sedition case canceled

गौरतलब है कि इससे पहले गुजरात के एक पत्रकार पर लगे राजद्रोह के केस को भी गुजरात हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. फेस ऑफ़ द नेशन पोर्टल के पत्रकार धवल पटेल ने एक लेख प्रकाशित किया गया था जिसमें लिखा गया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री की विफलता के कारण उनके स्थान पर किसी और को नियुक्त करने की संभावना है. इसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार का नाम भी लिखा था. जिसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पत्रकार के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. Vinod Dua sedition case canceled

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