कोरोना संकटकाल के बीच योगी सरकार ने राज्य के लोगों को एक और बड़ा झटका दिया है.
ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों से जुर्माना राशि बढ़ाने का फैसला किया है और इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. ऐसे में अब UP में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना अब पड़ेगा भारी.
जारी की गई नई अधिसूचना
नए अधिसूचना के मुताबित अगर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो एक हजार जुर्माना देना होगा पहले इसके लिए 500 की राशि तय की गई थी.
इतना ही नहीं अगर वाहन चलाते हुए मोबाइल से बात करते हुए पकड़े गए तो एक हजार जुर्माना देना होगा. वहीं अगर ऐसा करते हुए दूसरी बार पकड़े गए तो जुर्माना की राशि 10 गुना बढ़ाकर यानी 10 हजार कर दिया जाएगा.
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नियमों का उल्लंघन करने पर चुकानी पड़ेगी भारी कीमत
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यातायात नियमों के उल्लंघन पर बढ़ाई गई जुर्माना राशि की इस अधिसूचना को गुरुवार को जारी किया है.
इस नए अधिसूचना के मुताबिक अगर फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस का रास्ता रोकने अथवा रास्ता नहीं देने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.
वहीं ड्राइविंग लाइसेंस में गलत जानकारी देने वालों से 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा जो पहले ढाई हजार थी. अगर वाहनों का गलत कागजात बनवाकर बेचते हुए पकड़े गए तो 1 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा.
योगी सरकार ने सड़क हादसे को कम करने के लिए राज्य में नियमों को और कड़ा कर दिया है जिसके तहत शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पहली बार में एक हजार तो दूसरी बार में दो हजार रुपए जुर्माना देना होगा.
इतना ही बिना अनुमति रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार में पांच हजार और दूसरी बार 10 हजार का भारी जुर्माना देना होगा.
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