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गुजरात में लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी, सीएम ने बताया क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

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कोरोना वायरस के कारण गुजरात में लॉकडाउन 4 के दिशा-निर्देश घोषित कर दिए गए हैं. इस लॉकडाउन में सरकार द्वारा कई रियायतें दी गई हैं. सोमवार को सीएम रूपाणी ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में कुछ रियायतें दी गई हैं. मुख्यमंत्री रूपाणी ने सोमवार को राज्य को संबोधित करते हुए उन संशोधनों के बारे में सूचित किया जो लॉकडाउन 4.0 का हिस्सा होंगी.

गुजरात में कनटेंमेंट में कोई रियायत नहीं दी जाएंगी. अभी तक कनटेंमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक करने की इजाजत है. कनटेंमेंट ज़ोन के बाहर के दुकानों और उद्योगों को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुलने की अनुमति होगी.

दुकानें गैर कनटेंमेंट जोन में खुल सकती हैं. मुख्‍य रूप से पश्चिम अहमदाबाद में लेकिन इसके लिए ऑड इवन फॉर्मूला का पालन करना होगा. रिक्शा एक बार में केवल दो यात्रियों को ही ले जा सकता है. हालांकि, उन्हें पहले चरण में अहमदाबाद और सूरत में नहीं चलने दिया जाएगा.

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पूर्ण लॉकडाउन

केवल 20 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत होगी जबकि शादी में अधिकतम 50 लोग शामिल हो पाएंगे. जीएसआरटीसी की बसें अहमदाबाद को छोड़कर पूरे राज्य में चलेंगी. कनटेंमेंट ज़ोन के बाहर के इलाकों में दुकानों/सैलूनों को खोलने की अनुमति दी गई है. कैब/टैक्सी केवल दो यात्रियों को बिठा सकती हैं, लेकिन कनटेंमेंट ज़ोन में नहीं चल सकती हैं. रेस्टॉरेंट और पान की दुकानें कनटेंमेंट जोन के बाहर खुल सकती हैं लेकिन केवल होम डिलीवरी और आकर ले जाने की सुविधा होगी.

बिना मास्क और थूकने पर 200 रु. का जुर्माना

थूकने और बिना मास्क के पाए जाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. मास्क अमूल पार्लर में भी बेचे जाएंगे जिसकी शुरुआती दौर में यह केवल अहमदाबाद में शुरू होगा. थ्री लेयर वाला मास्क 5 रुपये प्रति यूनिट के लिए उपलब्ध होगा जबकि एन-95 के लिए 65 रुपये चुकाने होंगे. सूरत में टेक्सटाइल यूनिट्स को कनटेंमेंट ज़ोन के बाहर फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी. ये छूट 31 मई तक मान्य होगी और 19 मई से लागू होंगी.

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