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पत्नी को एड्स पति ने मांगा तलाक, फैमिली कोर्ट ने याचिका को किया खारिज, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

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गुजरात के अहमदाबाद से एक चौकाने वाली खबर सामने आ रही है शहर के मणीनगर इलाके में रहने वाले एक पति ने पत्नी को एड्स होने की वजह से फैमिली कोर्ट से तलाक की मांग की है, कोर्ट ने तलाक की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केवल शारीरिक सबंध से ही एचआइवी एड्स नहीं हो सकता. इसके अन्य कई कारण भी हो सकते हैं. इसलिए इसके कारण ही तलाक की अनुमति असंभव है. पति यह साबित करने में भी असफल रहा कि उसकी पत्नी के अन्य पुरुषों के साथ नाजायज संबंध थे. फैमिली कोर्ट से खारिज होने वाली तलाक की याचिका के खिलाफ अब पति गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में रहने वाले युवक और युवती का विवाह सामाजिक रीति-रिवाज के मुताबिक 2013 में हुआ था. कुछ दिनों के बाद महिला गर्भवती हुई. जिसके बाद मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट में एचआइवी से पीड़ित होने की जानकारी पति को मिली. जिसके बाद ने फौरन खुद का भी टेस्ट करवाया लेकिन उसकी रिपोर्ट नार्मल आई. पत्नि को एड्स होने की जानकारी मिलने के बाद पति ने तलाक के लिए याचिका दायर की. उसने कोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी एड्स ग्रस्त है. वह भी इस रोग का शिकार हो सकता है. इसलिए उसे उसकी पत्नी से तलाक मिलना चाहिए. उसने दावा किया था कि उसकी पत्नी शादी से पहले ही इस बीमारी से पीड़ित है. उसने इसे छिपाकर विश्वास घात किया है. वह शादी के बाद भी अक्सर शारीरिक संबंध का विरोध करती थी. उसके अन्य युवकों के साथ नाजायज संबंध हैं.

फैमिली कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद तलाक की याचिका खारिज कर दी. इसके बाद पति ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.