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जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा कदम उठा सकती है योगी सरकार, 11 जुलाई से लागू कर सकती है कानून

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जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. जल्द ही राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू कर सकती है. उत्तर प्रदेश विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल के मार्गदर्शन में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है. मिल रही जानकारी के अनुसार योगी सरकार इस 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस पर इस कानून को लागू कर देगी.

जनसंख्या नियंत्रण कानून पर यूपी सरकार की तैयारी पूरी yogi government population control law

इस कानून को नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा. 21 साल से ज्यादा उम्र के युवक और 18 साल से ज्यादा की युवतियों पर इसे लागू किया जाएगा. इस कानून के तहत 2 से ज्यादा बच्चों वाले परिवार को दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं में कटौती कर दी जाएगी. यानी जिनके पास दो से अधिक बच्चे होंगे वह सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे और ऐसे लोग कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. yogi government population control law

सरकार ने मांगे हैं सुझाव yogi government population control law

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य विधि आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल के मार्गदर्शन में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है उसे लेकर लोगों की आपत्ती और सुझाव मांगे गए हैं. लोग इस मसौदा पर अपनी राय 19 जुलाई तक आयोग को ई-मेल [email protected] पर या फिर डाक के जरिए भेज सकते हैं. अगर योगी सरकार इस मसौदे को हरी झंडी दे देती है तो जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा. yogi government population control law

कानून का पालन करने वाल लोगों को मिलेगी सुविधाएं

विघि आयोग का मानना है कि राज्य में सीमित संसाधन और अधिक आबादी के कारण ये कदम उठाने जरूरी हैं. इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण के नियमों का पालन करने वाले अभिभावक अगर सरकारी नौकरी में हैं तो उनको इंक्रीमेंट, प्रमोशन सहित कई सुविधाएं देने का वादा किया गया है. इतना ही नहीं स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी. अगर कानून लागू हुआ तो एक साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों और स्थानीय निकायों में चयनित जनप्रतिनिधियों को शपथपत्र देना होगा कि वह इस नीति का उल्लंघन नहीं करेंगे. yogi government population control law

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